अल्ट्राटैक सीमैंट कंपनी के खनन पर हाईकोर्ट सख्त, सुनाया ये फैसला

Wednesday, Jun 13, 2018 - 10:46 PM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने अल्ट्राटैक सीमैंट कंपनी बागा द्वारा सोलन जिला के सहनाली व भलग गांव में किए जा रहे खनन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मस्त राम व सीता राम द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। याचिका में प्रार्थियों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2007 में बागा, भलग, सहनाली व समत्यारी गांव की भूमि को राज्य सरकार के अफसरों की मिलीभगत के चलते जे.पी. सीमैंट कंपनी को 30 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया गया। जे.पी. सीमैंट कंपनी को अल्ट्राटैक सीमैंट कंपनी ने खरीद लिया है। अब अल्ट्राटैक सीमैंट कंपनी द्वारा खनन की गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया गया है।


बिना पूछे सरकार ने लीज पर दे दी भूमि
अप्रैल, 2018 में वहां के बाशिंदों के ध्यान में यह तथ्य आया कि वर्ष 2007 में बिना उन्हें पूछे उनकी भूमि को सरकार द्वारा लीज पर दे दिया गया है। प्रार्थियों ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि सहनाली गांव की 185 बीघा व भलग गांव की 172 बीघा भूमि को सीमैंट कंपनी को पट्टे पर दी जाने वाली प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। इसके अलावा सीमैंट कंपनी द्वारा पिछले 10 वर्षों से गैर-कानूनी तरीके से उनकी भूमि को इस्तेमाल करने के लिए पैनल्टी डाली जाए और उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। मामले पर सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

Vijay