ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण लेकर हाईकोट सख्त, SDM को दिए ये आदेश

Tuesday, Jul 10, 2018 - 10:44 PM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने ज्वालामुखी शहर से मंदिर को जाने वाले रास्ते पर अवैध अतिक्रमण के मामले में एस.डी.एम. ज्वालामुखी को आदेश दिए कि वह बुधवार तक पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करें। इस निरीक्षण के दौरान यदि किसी तरह के तहबाजारी व अन्य लोग बिना अनुमति के सड़क के आसपास कारोबार करते हुए पाए गए तो उन्हें हटाने के लिए उचित कार्रवाई अमल में लाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने एस.डी.एम. को आदेश दिए कि यदि उक्त रास्ते पर किसी दुकानदार ने अपनी लिमिट से बाहर दुकान बढ़ाई है तो उसे भी तुरंत हटाने की कार्रवाई अमल में लाएं। जिन 2-3 दुकानों का आबंटन नगर परिषद ने अभी तक नहीं किया है उन बंद पड़ी दुकानों के आगे से भी अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। कोर्ट ने एस.डी.एम. को निरीक्षण के दौरान माता ज्वाला जी ट्रस्ट के टैंपल ऑफिसर को अपने साथ रखने के आदेश दिए।


13 जुलाई तक कोर्ट में पेश करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट
एस.डी.एम. ज्वालामुखी को 13 जुलाई तक उनके द्वारा की गई कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखनी होगी। मामले के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर प्रार्थी ने कोर्ट को अवगत करवाया है कि वर्ष 2012 में हाईकोर्ट ने मंदिर मार्ग नंबर 1 पर किराया पर्चियां बंद कर दी थीं। फिर भी इस मार्ग पर राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों की फडिय़ां लग रही हैं। 2015 को मंदिर मार्ग नंबर 1 पर यात्री सदन को तोड़कर दुकानें बनाई गईं। वहां पर भी एक ही आदमी के नाम से 3-3 दुकानें दे दी गईं। 2 दुकानें नगर परिषद ने आज दिन तक किसी को अलॉट नहीं की क्योंकि उन बन्द पड़ी दुकानों के आगे राजनीतिक फड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है। मामले पर सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

Vijay