HC ने पलटा फैसला, नशा तस्करी मामले में ASI-SHO पर होगी कार्रवाई

Saturday, Sep 16, 2017 - 09:31 PM (IST)

शिमला: हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए साढ़े 6 किलो से ज्यादा चरस और 320 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए रोहतक (हरियाणा) निवासी मोहित को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 9 अक्तूबर को सजा सुनाने के लिए तलब किया है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने विशेष न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर के फैसले को पलटते हुए में दोषी को यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस स्टेशन आनी में तैनात तत्कालीन ए.एस.आई. लुदर सिंह, प्रेम लाल और एस.एच.ओ. नथू राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। डी.जी.पी. को इस बारे में 4 माह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा गया। कोर्ट ने प्रदेश में बढ़ रहे मादक पदार्थों की तस्करी पर चिंता जताते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी एक घृणित अपराध है।

2008 का है मामला
मामले के अनुसार 22 जून, 2008 को सुबह डेढ़ बजे आनी के समीप पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दोषी मोहित की हरियाणा नंबर की कार को रोका। गाड़ी की तलाशी के दौरान स्टैपनी से एक पैकेट में चरस और अफीम बरामद हुई थी। गाड़ी में मोहित के अलावा पवन और अजमेर नामक 2 व्यक्ति और भी सवार थे। उक्त तीनों उस दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए थे लेकिन उसी दिन दोपहर के समय पकड़े गए थे। निचली अदालत में 11 गवाहों को पेश करने के बावजूद अभियोजन दोषी का दोष साबित नहीं कर पाया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।