CM के प्रधान निजी सचिव की पत्नी को HC का नोटिस, जानिए क्या है मामला

Tuesday, Aug 22, 2017 - 09:47 PM (IST)

शिमला: हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलूवालिया की पत्नी मीरा वालिया को लोक सेवा आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्य सचिव सहित लोक सेवा आयोग व मीरा वालिया को नोटिस जारी कर 12 सितम्बर तक जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हेम राज द्वारा दायर याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि मीरा वालिया पर आय से अधिक सम्पत्ति व भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, इसको लेकर उसके खिलाफ 22 मई, 2008 को एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई थी और विशेष जज शिमला की अदालत के समक्ष चालान भी पेश किया गया था। 

कानून के प्रावधानों को दरकिनार रखकर की नियुक्ति
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि कानून के सारे प्रावधानों को दरकिनार रखते हुए मीरा वालिया की नियुक्ति की गई है। लोक सेवा आयोग जैसे संघ के सम्माननीय पद पर ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति करनी होती है जोकि पूरी तरह से ईमानदार व सक्षम हो। ऐसे संघ में इस तरह के उम्मीदवार को लगाना किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। मीरा वालिया की नियुक्ति करने के लिए कोई भी कानूनन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। 

हाईकोर्ट बोला-जनहित से जुड़ा है मामला
हालांकि कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से याचिका की मैंटेनबिलिटी पर सवाल उठाया गया। मगर हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला जनहित से जुड़ा है और इस तरह के मामले को उठाने का अधिकार प्रार्थी को है क्योंकि वह विधि स्नातक का छात्र है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दायर की गई याचिका पूरी तरह से मंैटेनेबल है इस कारण कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब तलब किया।