HC ने खारिज की कंपनी निदेशक की जमानत याचिका, जानिए क्या है मामला

Tuesday, Sep 19, 2017 - 04:53 PM (IST)

बिलासपुर: पिछले 4 महीने से प्राइज चिट और लॉटरी घोटाले में जेल में बंद थ्री-डी इलैक्ट्रॉनिकस कंपनी की निदेशक मंजू बाला की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने दोबारा खारिज कर दिया है। जमानत याचिका की सुनवाई करने वाले जस्टिस चंद्र भूषण बरोवालिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि आरोपी की याचिका जमानत योग्य नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि संबधित कंपनी ने प्रदेश के 3 जिलों में हजारों लोगों के साथ ठगी की है। उन्होंने बताया कि संबधित कंपनी के निदेशक के विरुद्ध बिलासपुर, मंडी व सोलन जिला के विभिन्न थानों में एफ.आई.आर. दर्ज हैं। कंपनी ने फर्जी चिट लॉटरी स्कीम के माध्यम से करोड़ों रुपए की ठगी की है। न्यायालय ने इस बात का कड़ा संज्ञान लेते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी बार-बार जमानत याचिका लगाकर न्यायालय का समय बर्बाद कर रही है। 

21 अगस्त को कोर्ट में फाइल की चार्जशीट 
इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी केवल सिंह ने बताया कि संबधित कंपनी के निदेशक के विरुद्ध 21 अगस्त, 2017 को चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में फाइल कर दी गई है। मामला मुख्य दंडाधिकारी बिलासपुर परवीण चौहान की अदालत में चल रहा है, वहीं शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस की निष्पक्ष जांच से उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। 

बरमाणा, सोलन और मंडी में दर्ज हैं धोखाधड़ी के मामले
बता दें कि अधिवक्ता प्रवेश चंदेल और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुमन ठाकुर के माध्यम से शिकायतकर्ताओं ने मामला पुलिस और जिला प्रशासन के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया था, जिस पर थाना बरमाणा में कंपनी के निदेशकों मंजू बाला और संजीव कुमार पर मामला दर्ज हुआ था तथा पुलिस ने दोनों निदेशकों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोलन और मंडी जिला में कंपनी के दोनों निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए थे।