KCCB में भर्ती पर HC ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

Friday, Jul 07, 2017 - 11:04 PM (IST)

शिमला: के.सी.सी. बैंक में भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हालांकि प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन अंतिम रूप केवल न्यायालय की ही इजाजत से दिया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने रणजीत सिंह राणा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान के.सी.सी. बैंक को आदेश दिए कि वह एन.पी.ए. की सूची 10 अगस्त तक न्यायालय के समक्ष दायर करे।

याचिका में लगाया गया है यह आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 8 व 9 जुलाई को होने वाली के.सी.सी. बैंक की भर्ती परीक्षा का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। आर.बी.आई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर किसी बैंक के नॉन परफॉॄमग एसैट्स (एन.पी.ए.) 12 फीसदी से ज्यादा हैं तो वह बैंक न तो कोई नई शाखा खोल सकता है और न ही कोई नई भर्ती कर सकता है।

नई भर्ती करना कानूनी तौर पर गलत 
वर्तमान में के.सी.सी. बैंक की एन.पी.ए. 15.29 फीसदी है, ऐसे में नई भर्ती करना कानूनी तौर पर गलत है। इसको रोकने के लिए ही प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने जनहित से जुड़ा मामला पाते हुए स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा पहले ही रजिस्ट्रार को-ऑप्रेटिव सोसायटी ने आदेश जारी कर रखा है कि के.सी.सी. बैंक से जुड़ी कोई भी भर्ती आई.बी.पी.एस., अधीनस्थ चयन बोर्ड या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी लेकिन इस आदेश को भी नजरअंदाज कर भर्ती की जा रही है। मामले पर सुनवाई 10 अगस्त को होगी।