चरस की तस्करी करना पड़ा महंगा, अब भुगतनी होगी यह सजा

Saturday, Dec 02, 2017 - 12:03 AM (IST)

मंडी/कुल्लू: विशेष न्यायाधीश कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी हेम दास पुत्र पूरन चन्द निवासी गांव शारा तहुला जिला मंडी को 5 साल की कठोर कारावास व 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी हेम दास को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा के संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि तस्करी का मामला 10 नवम्बर, 2013 को सामने आया था, जब सब इंस्पैक्टर अंकुर शर्मा पुलिस दल के साथ चील आगे के समीप नाके पर मौजूद थे तो उसी दौरान सामने मणिकर्ण की तरफ  से एक कार (एच.पी. 33सी-4401) आई, जिसे पुलिस ने जांच के लिए रोका। जांच के दौरान उसके बैग से 556 ग्राम चरस बरामद हुई। 

अदालत में पेश किए 9 गवाह
पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया। धीमान ने बताया कि तस्करी के इस मामले में कुल 9 गवाह अदालत में पेश किए गए। अदालत में पेश किए गए गवाहों व अदालत में पेश की गई ठोस दलीलों के आधार पर दोषी को शुक्रवार को यह सजा सुनाई गई है।