चरस का आरोपी दोषी करार, सात साल का कठोर कारावास

Monday, Apr 08, 2024 - 07:36 PM (IST)

शिमला (संतोष): चरस के आरोपी को विशेष अदालत वन जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था लेकिन मामले के दौरान एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई है लेकिन दूसरा आरोपी दोषी करार दिया गया है।
सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी वन कपिल मोहन गौतम ने की। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 22 अक्तूबर, 2017 को पुलिस की एक टीम ट्रैफिक चैकिंग के लिए तारादेवी-शोघी के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान बस स्टैंड शिमला की तरफ से एक मारुति कार आई, जिसे अभियुक्त राजेश ठाकुर चला रहा था तथा अभियुक्त संतोष कुमार गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा हुआ था, जिसने अपनी गोद में एक काले रंग का कैरी बैग लिया हुआ था। पुलिस द्वारा उस काले रंग के बैग की तलाशी ली गई जिसमें 560 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी कर चालान काेर्ट में पेश किया था। केस के दौरान अभियुक्त राजेश ठाकुर की मृत्यु हो गई थी और दूसरे अभियुक्त संतोष कुमार के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा 12 गवाहों के बयान कोर्ट में कलमबद्ध करवाए गए और विशेष अदालत वन ने यह सजा सुनाई है।हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
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Content Writer

Vijay