चरस रखने का आरोपी पहुंचा जेल, कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

Thursday, May 25, 2017 - 10:04 PM (IST)

चम्बा: वीरवार को विशेष न्यायाधीश पारस डोगरा ने चरस सहित धरे गए आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी व्यक्ति को अढ़ाई वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार 6 जून, 2012 को तीसा पुलिस की एक टीम नकरोड़ में गश्त के दौरान रात करीब डेढ़ बजे बैरा-स्यूल खड्ड के पास चाहला गांव की तरफ से आ रहे 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोका तो उन्होंने अपनी पहचान बताई। 

आरोपी के बैग से मिली थी 1 किलो 100 ग्राम चरस
जब पुलिस ने जुगल किशोर पुत्र पृथ्वीराज निवासी नम्बर-बी-6-869 मोहल्ला शाह सिकंदर नजदीक देवी तालाब जालंधर के पास मौजूद बैग की शंका होने पर तलाशी ली तो उसमें 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम साक्ष्यों व 11 गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए उक्त व्यक्ति को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उपन्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी।