अवैध शैडों पर चला नप का हथौड़ा, हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस सुरक्षा के बीच हुई कार्रवाई

Saturday, Jul 07, 2018 - 12:03 PM (IST)

बी.बी.एन. : नालागढ़ शहर के वार्ड नं.-1 में स्थित एक कालोनी में ग्रीनलैंड पर मकान व दुकानें बनाने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा अवैध निर्माण को गिराने के आदेश देने व जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तलब करने के मामले में नोटिस की समयावधि खत्म होने के बाद नगर परिषद ने लोगों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए शैड आदि स्ट्रक्चर को तोड़ दिया और जिन लोगों ने दुकानों के बाहर सामान रखा था, उसे हटा दिया। नगर परिषद ने पहले कर्मचारियों की सहायता से यह कार्रवाई की लेकिन समय ज्यादा लगने के कारण एक शैड को जे.सी.बी. से तोड़ा।

यह कार्रवाई पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच हुई तथा पुलिस अधिकारी स्वयं मौके पर थे। उधर, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले गुरमीत सिंह शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुए और सुरक्षा की गुहार लगाई। नगर परिषद द्वारा की गई कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध किया। गौर रहे कि नगर परिषद ने 28 दुकानदारों व मकान मालिकों को पहले 24 घंटे व फिर 6 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस जारी किए थे जिसके बाद ज्यादातर ने शैड व सामान खुद ही हटा लिया था। गौर रहे कि इस कालोनी में ग्रीनलैंड की खरीद-फरोख्त हो गई है और इस जमीन पर निजी भवन व दुकानें बना दी गई हैं तथा अवैध कब्जे किए गए हैं। यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिसके बाद यह कार्रवाई हो रही है और अभी ग्रीनलैंड में बनी दुकानें व भवन भी गिराए जाएंगे।

एस.डी.एम. नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने बताया कि जिन लोगों ने नोटिस की समयावधि तक शैड आदि अस्थायी ढांचा और सामान नहीं हटाया था, उन पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद ने शैड आदि अस्थायी ढांचे तोड़ दिए और सामान हटा दिया। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोगों ने अस्थायी ढांचे स्वयं ही हटा लिए थे। उन्होंने बताया कि सारी कार्रवाई शांतिप्रिय ढंग से सम्पन्न हो गई।

kirti