धोखाधड़ी व गबन के मामले में सचिव सहित 8 लोगों को कारावास

Saturday, May 19, 2018 - 07:27 PM (IST)

हमीरपुर : कक्डिय़ार कृषि सेवा सहकारी सभा समिति के सचिव, ऑडीटर और सभा के सदस्यों सहित कुल 8 आरोपियों पर सभा में गबन व धोखाधड़ी करने के आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद्म सिंह ठाकुर की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए सभी 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए विभिन्न सजाओं में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया के अनुसार 5 नवम्बर, 2009 को दिलेराम धीमान सहायक रजिस्ट्रार सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं हमीरपुर ने सदर थाना हमीरपुर में मुकद्दमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बयान दर्ज किए थे कि कक्डिय़ार सहकारी सभा के सचिव सुनील कुमार व अन्य सदस्यों ने लोगों को दिए ऋण में काफी अनियमितताएं बरती हैं, जिसके बाद उक्त मामले की जांच जगदीश चंद जसवाल निरीक्षक सहकारी सभाएं हमीरपुर द्वारा की गई, जिसमें ऋण माफी में बहुत ज्यादा अनियमितताएं पाई गईं व कुछ रिकार्ड भी जला हुआ पाया गया, जिसके बाद सदर थाना पुलिस के इंस्पैक्टर शेर सिंह व इंस्पैक्टर अनंत राम द्वारा उक्त पूरे मामले की तफ्तीश की गई।

दोषियों को हुई ये सजा
मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया व उप-न्यायवादी अनुज शर्मा द्वारा की गई। इस मामले में सरकार की तरफ से 28 गवाह पेश किए गए, जिसमें आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी 8 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में विभिन्न सजा सुनाई, जिसमें दोषी सचिव सुनील कुमार को धारा 420 के तहत 5 साल का कठोर कारावास व  5 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। धारा 467 व 468 में भी उपरोक्त सचिव को सजा तथा धारा 201 व 120बी में 3 साल का कठोर कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। ऑडीटर चुनी लाल को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास होगा, वहीं ऑडीटर को धारा 120बी में 3 साल की सजा व 3 हजार रुपए का जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। सभा के दोषी सदस्य डा. रतन चंद डोगरा, संतोष कुमार, राजकुमार, बहादुर सिंह, मदन लाल व केहर सिंह को धारा 420 में 5 साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 120 में 3 साल का कठोर कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

Kuldeep