नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को मिली यह सजा, 2011 का है मामला

Saturday, Dec 02, 2017 - 08:34 PM (IST)

धर्मशाला: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को विशेष अदालत ने 7 साल की कठोर कैद व 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने सुनाई है। सरकार की ओर से केस की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि 13 जून, 2013 को पुलिस थाना नगरोटा बगवां में एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस थाना नगरोटा बगवां में इस बारे शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके गांव का ही युवक दिलबाग गत 2 वर्षों से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। 

जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजा 
लड़की के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने लड़की की मैडीकल रिपोर्ट और फोरैंसिक लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई अमल में लाते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाह पेश किए गए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर विशेष अदालत ने दिलबाग को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत 7 साल कठोर कैद व 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माने से मिलने वाली राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

ये है मामला
जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में दोषी युवक 9वीं कक्षा में पढऩे वाली लड़की को स्कूल आने-जाने के दौरान रास्ते में फैं्रडशिप के लिए कहता था। लड़की द्वारा युवक को दोस्ती के लिए मना करने के बावजूद दिलबाग बार-बार ऑफर देता रहा। उसके बाद अप्रैल, 2011 में मोबाइल फोन तथा सिम दी। उसके बाद युवक मोबाइल से फोन करता रहा व मिलने को कहता था। इसके बाद उसने सितम्बर 2012 में युवती को घर के साथ लगती गौशाला में बुलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके अगले दिन ही स्कूल जाने के वक्त लड़की को युवक बस में बिठाकर मैक्लोडगंज ले गया और शाम को  वापस ले आया। इसके बाद भी वह उसे कई बार बाहर घुमाने के लिए ले जाता था। इसके बाद लड़की ने थक-हारकर पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया।