गुड़िया केस: HC ने फिर CBI को लगाई फटकार, पूछा- क्यों अभी तक पूरी नहीं हुई जांच

Wednesday, Sep 06, 2017 - 04:05 PM (IST)

शिमला (राजीव): बहुचर्चित गुड़िया केस में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट में तीसरी जांच रिपोर्ट पेश की। जिसपर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि क्यों अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी? अब कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में पूरी रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने कोर्ट को कहा कि जांच के लिए टेस्ट करने हैं जिसमें 2 हफ्ते लग जाते हैं। अब हाईकोर्ट ने सीबीआई की रिक्वेस्ट पर 2 सप्ताह का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।   


आईजी समेत 8 पुलिस कर्मियों को किया था गिरफ्तार
बता दें कि 29 अगस्त को सूरज की हत्या को लेकर सी.बी.आई. ने आई.जी. जैड.एच. जैदी, डी.एस.पी. मनोज जोशी, कोटखाई थाने के पूर्व एस.एच.ओ. राजिंद्र सिंह सहित 8 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। 48 घंटे पुलिस कस्टडी में रहने के बाद इनको सरकार ने सस्पैंड कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट में 16 अगस्त को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने सी.बी.आई. को 31 अगस्त तक जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने 19 जुलाई को गुडिय़ा मामले की सी.बी.आई. जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने उसी दिन सूरज हत्याकांड की भी इसी जांच एजैंसी से जांच करवाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर सी.बी.आई. ने दिल्ली में इस संबंध में 2 अलग-अलग केस दर्ज किए थे। 23 जुलाई से एस.आई.टी. ने जांच आरंभ की।


ये है मामला
4 जुलाई को कोटखाई के छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। इसके बाद छह जुलाई को कोटखाई के जंगल में बिना कपड़ों के उसकी लाश मिली थी। छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में छह आरोपी पकड़े गए थे। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, हलाइला गांव, सुभाष बिस्ट (42) गढ़वाल, सूरज सिंह (29) और लोकजन उर्फ छोटू (19) नेपाल और दीपक (38) पौड़ी गढ़वॉल के कोटद्वार से है। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई की रात को हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसकी हत्या कर दी। सीबीआई ने इन दोनों मामलों में केस दर्ज किया है। 


आरोपियों को दिल्ली ले गई थी सी.बी.आई.
सी.बी.आई. की एस.आई.टी. मंगलवार सुबह करीब 4 बजे आरोपी 8 पुलिस वालों को दिल्ली ले गई। रात को इन्हें बालूगंज थाने की हवालात में रखा गया था। इससे पहले दिन में इनको सी.जे.एम. की कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने इनको 3 दिन का और पुलिस रिमांड दिया था। कोर्ट में आरोपी पुलिस अधिकारियों के वकीलों ने रिमांड न देने का आग्रह किया था। उन्होंने सी.बी.आई. के माध्यम से दिल्ली में हो रही पूछताछ पर सवाल उठाए थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सी.बी.आई. को पूर्व एस.एच.ओ. राजिंद्र सिंह का डंडा व पट्टा रिकवर हो गया है? उसे एक दिन के लिए कोटखाई ले गए थे। पहले सभी आरोपियों को मंगलवार को कोटखाई ले जाने का विचार था लेकिन बाद में एस.आई.टी. ने इस विचार में बदलाव किया।