गुड़िया मामला: पेश नहीं हुए SIT के वकील, 23 नवंबर को अगली सुनवाई

Monday, Nov 20, 2017 - 11:44 AM (IST)

शिमला: गुड़िया गैंगरेप और मर्डर केस से जुड़े कोटखाई पुलिस स्टेशन लॉकअप हत्याकांड मामले में सोमवार को फिर सुनवाई टल गई। पिछली बार की तरह इस बार भी आरोपियों की तरफ से कोर्ट में वकील पेश नहीं हुए। अब कोर्ट ने आरोपियों को लीगल एड देने का फैसला लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी। बता दें कि यह मामला आईजी जहूर जैदी समेत सभी 8 आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने का था। 


फर्जी मामला दर्ज करवाने पर कसा शिकंजा 
सूत्रों की मानें तो सी.बी.आई. जांच में उभर कर सामने आया है कि पुलिस लॉकअप में हुई सूरज की मौत को लेकर पुलिस अधिकारियों ने फर्जी केस बनाया। इसके तहत गुड़िया केस में पकड़े गए राजू को सूरज की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए आरोपी बनाया गया था लेकिन सूत्रों की माने तो सी.बी.आई. जांच में ऐसे तथ्य नहीं पाए गए, जिससे राजू को ही सूरज की हत्या का आरोपी करार दिया जा सके। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो इस मामले में थाने के संतरी ने भी सी.बी.आई. के समक्ष कई खुलासे किए थे, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए जांच एजैंसी ने एस.आई.टी. के सदस्यों को गिरफ्तार किया था।  


यह है मामला
बीते 4 जुलाई को स्कूल से घर वापस लौटते समय गुड़िया अचानक लापता हो गई थी तथा 6 जुलाई की सुबह उसका शव दांदी जंगल में पड़ा मिला। गुड़िया प्रकरण में सबसे पहले पुलिस ने जांच अमल में लाई थी। इसके बाद यह मामला एस.आई.टी. को सौंपा गया। इसके बाद एस.आई.टी. ने मामला सुलझाने का दावा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी बीच यह केस सी.बी.आई. के सुपुर्द कर दिया गया लेकिन उससे पहले पुलिस लॉकअप में एक आरोपी सूरज की हत्या हो गई, ऐसे में सी.बी.आई. ने बीते 22 जुलाई को गुड़िया मर्डर और रेप केस तथा पुलिस लॉकअप हत्याकांड को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए। गुड़िया मर्डर और रेप केस में अभी तक सी.बी.आई. कोई नई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है।