NGT के आदेशों के खिलाफ HC में रिट याचिका दायर करेगी सरकार

Wednesday, Sep 12, 2018 - 01:43 PM (IST)

शिमला (देवेंद्र हेटा): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जाएगी। राज्य सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को रिट याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान हाईकोर्ट में इसे लेकर चर्चा की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226-ए में रिट याचिका डालने का प्रावधान है। सूत्रों का दावा है कि सितम्बर माह में ही रिट याचिका दायर कर दी जाएगी।

शिमलावासी अपने मकान तोड़ने को लेकर आशंकित
उल्लेखनीय है कि एन.जी.टी. ने बीते साल 16 नवम्बर को शिमला में अवैध निर्माण गिराने, ग्रीन व कोर एरिया में पूरी तरह से निर्माण पर रोक, अढ़ाई मंजिल से अधिक के निर्माण पर पाबंदी व 35 डिग्री से अधिक के भूमि ढलान पर निर्माण न करने देने के आदेश दे रखे हैं। इन आदेशों के बाद शिमलावासी अपने मकान तोड़ने को लेकर आशंकित हैं। शहर में सैकड़ों मकानों पर कभी भी हथौड़ा चल सकता है। इसी तरह बहुत से मकान रैगुलर नहीं हो पाएंगे। 

कमेटी ने ट्रिब्यूनल केआदेश कुछ बिंदुओं पर कानून के खिलाफ बताए हैं
उल्लेखनीय है कि एन.जी.टी. के आदेश एग्जामिन करने को विधि सचिव की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी ने ट्रिब्यूनल केआदेश कुछ बिंदुओं पर कानूनके खिलाफ बताए हैं। कमेटी ने एन.जी.टी. के आदेशों पर टिप्पणी करते हुए इसे ओवर-लेपिंग ऑफ लॉ बताया है। बताया गया है कि अवैध मकान रैगुलर करने के लिए फीस तय करना विधायिका का काम है। कुछ मामलों में सरकार विशेष छूट देकर निर्माण की मंजूरी दे सकती है लेकिन एन.जी.टी. ने कोर और ग्रीन एरिया में सरकार द्वारा इस तरह की अनुमति न देने के आदेश दे रखे हैं। कमेटी ने 35 डिग्री के ढलान पर मकान बनाने जैसी शर्तों को एन.जी.टी. के क्षेत्राधिकार से बाहर बताया है। इन सब ङ्क्षबदुओं पर राज्य सरकार अब हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। 

...तो सभी विकल्प खत्म हो जाएंगे
राज्य सरकार एन.जी.टी. के आदेश के खिलाफ नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है लेकिन एन.जी.टी. के 5 जजों की बैंच ने हिमाचल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर अवैध भवन मालिकों को झटका दिया है। हालांकि राज्य सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का अभी विकल्प बचा है लेकिन सूत्र बताते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट हिमाचल की अपील को खारिज करता है तो राज्य के पास सभी विकल्प खत्म हो जाएंगे। इसलिए भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील के बजाय हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। सचिव टी.सी.पी. के दिल्ली दौरे से लौटते ही टी.सी.पी. महकमा इसे तैयार करेगा।

Ekta