सरकार ने दिए अादेश, कहा- अब इन बसों पर लिखवाना होगा ऑन स्कूल ड्यूटी

Sunday, Oct 08, 2017 - 12:23 PM (IST)

बिलासपुर : डी.सी. बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय बाल सुरक्षा कमेटी की प्रथम बैठक हुई। बैठक में डी.सी. ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में दिए गए निर्देशों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व हिमाचल प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों को जिला की समस्त सरकारी व गैर-सरकारी पाठशालाओं में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के अनुसार वे पाठशालाएं जो यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं, को अपनी बसें पीले रंग में रंगवा कर उनके आगे-पीछे स्कूल बस लिखवाना होगा तथा जो बसें किराए पर ली गई हैं, उन पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखवाना होगा। उन्होंने बताया कि बस चालक के पास वैध लाइसैंस के साथ 5 साल का अनुभव होना अनिवार्य है तथा बस में परिचालक व एक महिला परिचारक का होना भी आवश्यक है।

वाहनों का निरीक्षण करने के निर्देश
प्रत्येक पाठशाला में वरिष्ठ व कनिष्ठ विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग शौचालय होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी पैदल स्कूल आते-जाते हैं, को यह निर्देश होगा कि वे समूहों में आया-जाया करें। उन्होंने बताया कि पाठशालाओं में बच्चों की सुरक्षा विद्यालयों द्वारा निश्चित की जाएगी जैसे कि भवन का ठीक हालत में होना, छोटे बच्चों को शौचालय आने-जाने में मदद करना और किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से प्रताडि़त नहीं किया जाएगा। जहां तक संभव होगा, विद्यार्थियों को पाठशाला आने-जाने में अध्यापकों का साथ प्राप्त होगा। डी.सी. ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों की पालना करवाने बारे बच्चों से प्रतिक्रिया ली जाएगी तथा समय-समय पर पुलिस के अधिकारियों को भी स्कूली बसों व अन्य वाहनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए जाएंगे।