दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को सरकार ने दी ड्यूटी में यह छूट

punjabkesari.in Thursday, Jan 13, 2022 - 06:13 PM (IST)

शिमला : हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़तें मामलों को देखते हुए सरकार ने पहले ही पांच दिन का सप्ताह कर दिया है। शनिवार और रविवार को अवकाश घोषित किया जा चुका है। अब सरकार ने महामारी के बीच प्रदेश के सरकारी कर्मचारी दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को और भी राहत प्रदान की है। सरकार ने दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को अगले आदेशों तक कार्यालय में आने की छूट प्रदान की है। सरकार के इस निर्देश के बाद यह साफ है कि दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी अगले आदेशों तक कार्यालय में नहीं आएंगे। हालांकि इस दौरान उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इस बावत आज आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकारी कर्मचारी दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को अगले आदेश तक ड्यूटी से छूट मिलेगी।
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राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव से इस बारे में अनुरोध किया था। प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को 24 जनवरी, सुबह 6ः00 बजे तक या अगले आदेशों तक यह रियायत मिली रहेगी। समूचे प्रदेश में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा। उमंग फाउंडेशन ने इसके लिए मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह का आभार जताया है। उन्होंने कहा की 5 जनवरी 2021 को जारी आदेशों में भी इन वर्गों को इसी प्रकार की छूट दी गई थी। यही नहीं केंद्र सरकार ने अपने दिव्यांग एवं गर्भवती महिला कर्मचारियों को 3 दिन पहले दफ्तर में हाजरी से छूट दे दी थी।
 


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prashant sharma

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