सरकार ने बदले नियम, उद्योगों में हिमाचलियों को देना होगा 80 फीसदी रोजगार

Thursday, Jul 19, 2018 - 09:30 PM (IST)

शिमला: राज्य सरकार ने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों में लाभ, छूट व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब ऐसी औद्योगिक इकाइयों में 80 फीसदी रोजगार हिमाचल के स्थायी निवासियों को देना अनिवार्य होगा। उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने यहां जारी बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 के बाद विस्तार की इच्छुक औद्योगिक इकाइयां को नियमित, अनुबंध, उप-अनुबंध, दैनिक आधार या अन्य प्रकार के रोजगार सहित अधिक विस्तार के फलस्वरूप सृजित अतिरिक्त श्रम शक्ति के लिए ठेकेदार तथा आऊटसोर्स एजैंसियों के माध्यम से रखे जाने वाले लोगों में 80 फीसदी रोजगार स्थायी हिमाचलियों को देना होगा। यह शर्त उन सभी औद्योगिक इकाइयों पर भी लागू होगी जो 1 अप्रैल, 2018 के बाद प्रदेश में स्थापित हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुत अधिक विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाइयां ही इस नियम से बाध्य होंगी। इसलिए पूर्व में स्थापित उद्योग जो बहुत अधिक विस्तार नहीं कर रहे हैं, वे इन नियमों में किए गए संशोधन व अधिसूचित प्रावधानों से बाध्य नहीं होंगे।


सरकार ने इसलिए रखी शर्त
उन्होंने कहा कि 80 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देने की शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि राज्य में अब तकनीकी रूप से प्रशिक्षितों की कोई कमी नहीं है। राज्य में लगभग 250 तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, 30 बहुतकनीकी संस्थान, लगभग 40 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालय हैं। राज्य में उद्योगों की मांग के अनुसार आई.टी.आई., पॉलीटैक्नीक तथा इंजीनियरिंग कोलजों के पाठ्यक्रमों में नए ट्रेड शामिल किए जा रहे हैं।

Vijay