नगर पंचायत ज्वाली से अलग होने वाले क्षेत्रों के लोग 2 सप्ताह में दें सुझाव
punjabkesari.in Sunday, Oct 04, 2020 - 11:47 AM (IST)
धर्मशाला (ब्यूरो) : सचिव शहरी विकास रजनीश ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैहरियां-1 वार्ड नम्बर-4, महाल बसन्तपुर, कैहरियां-2 वार्ड नम्बर-5, महाल कैहरियां तथा ढन वार्ड नम्बर-9, महाल ढन को नगर पंचायत ज्वाली में से निकालने का प्रस्ताव किया है और इस संबंध में अधिसूचना को जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की जा चुकी है। सचिव शहरी विकास ने बताया कि स्थानीय क्षेत्रों के किसी व्यक्ति को इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देने हों तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख 24 सितम्बर, 2020 से 2 सप्ताह के भीतर लिखित में उपायुक्त, कांगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकते हैं। नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप, या सुझाव, यदि कोई हों, पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
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