मां के हत्यारे को मिला आजीवन कारावास

Monday, Sep 04, 2017 - 08:06 PM (IST)

घुमारवीं : घुमारवीं के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश विकास भारद्वाज की अदालत ने मां के कत्ल के आरोप में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले का आरोपी अजय कुमार पुत्र जसवंत सिंह निवासी बरोटा तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत पुलिस हिरासत में है। लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 26 जून, 2015 को आरोपी अजय कुमार की माता सुनीता देवी को घायल अवस्था में सी.एस.सी. भराड़ी लाया गया। चिकित्सक ने इसकी सूचना पुलिस थाना भराड़ी को दी। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची जहां पर चिकित्सकों ने बताया कि पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं है। पीड़िता के पति जसवंत सिंह पुत्र गोपाला राम ने पुलिस को बताया कि उनका एक लड़का और एक लड़की है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अजय कुमार लदरौर बाजार में दुकान करता है। उन्होंने बताया कि रात लगभग 9:30 बजे घर के सभी सदस्यों ने भोजन किया और अपने-अपने कमरों में चले गए लेकिन अजय कुमार अपनी माता के कमरे में गया और कहने लगा आप लोग मुझे कब कार खरीदकर देंगेे। आरोपी अपनी मां के साथ बहसबाजी करने लगा। उसे समझाया गया कि इस बात पर कल बात करेंगे। इसी बीच अजय कुमार आग बबूला हो गया और वहां पड़े दराट से अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। अजय कुमार ने अपनी माता के मुंह, ठोडी, गर्दन, छाती तथा अन्य अंगों को बेरहमी से काट डाला और उसे लहूलुहान कर दिया। पीड़िता की गंभीर अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आई.जी.एम.सी. शिमला रैफर कर दिया। पीड़िता ने रास्ते में दम तोड़ दिया। 

खेतों में छुपाए थे सबूत
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके की फोटोग्राफी भी की तथा मृतका के खून से सने कपड़ों तथा चादर को कब्जा में ले लिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले हथियार को भी बरामद कर लिया। आरोपी ने दराट को खेतों में छुपा दिया था। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि दोषी ने इस घटना को योजनबद्ध तरीके से अंजाम दिया है। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी अजय कुमार को सश्रम आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।