बॉडी मसाज मशीन के नाम पर दंपति से धोखाधड़ी, कंपनी को लाखों का जुर्माना

Thursday, Aug 09, 2018 - 05:45 PM (IST)

हमीरपुर (अरविंदर): जिला हमीरपुर में बॉडी मसाज थैरेपी की मशीनें बेचने वाली एक कंपनी पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने 9.53 लाख रुपए जुर्माना किया है। एक्साइज विभाग की जांच में बॉडी मसाज मशीनों के स्टॉक में भारी अंतर और टैक्स की अदायगी न होने का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई हमीरपुर जिला के गांव बरोटा निवासी सेवानिवृत्त हैडमास्टर ज्ञान चंद शर्मा की शिकायत पर हुई है। बता दें कि ज्ञान चंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी को शरीर में जोड़ों की शिकायत थी। वे हमीरपुर शहर के बीचोंबीच नादौन चौक के पास बॉडी मसाज कंपनी के थैरेपी केंद्र में आए।

कुछ दिन तक नि:शुल्क थैरेपी के बाद केंद्र के संचालक ने दंपति से कहा कि उन्हें घर से केंद्र के बीच दूरी के चलते आने-जाने में परेशानी होती होगी, इसलिए कंपनी की मशीनें खरीद लें। ज्ञान चंद ने केंद्र संचालक के कहने पर सवा 2 लाख रुपए की मशीन खरीद ली लेकिन घर पर रोजाना व्यायाम करने के बावजूद बीमारी ठीक नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को ठगा महसूस होने पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर और सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर के कार्यालय में शिकायत कर दी।

इस सारे मामले में आर.टी.आई. का जवाब देते हुए हमीरपुर एक्साइज विभाग ने मसाज केंद्र को सही बताया। इस पर ज्ञान चंद शर्मा ने जिला मंडी स्थित संयुक्त आयुक्त आबकारी एवं कराधान के कार्यालय में आर.टी.आई. से जानकारी मांगी। जांच में पाया कि मसाज केंद्र के संचालक ने मशीनों के स्टॉक में सही जानकारी नहीं दी और टैक्स भी नहीं चुकाया। इस पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने 9.53 लाख रुपए का जुर्माना किया है। शिकायतकर्ता ज्ञान चंद का कहना है कि धोखे से बॉडी मसाज के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और लाखों रुपए एंठे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्था के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे और इन्हें बेनकाब करेंगे।

उधर, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर कुलभूषण गौतम ने कुछ भी बताने से इंकार किया। उन्होंने बस इतना ही बताया कि शिकायतकर्ता ने मंडी स्थित संयुक्त आयुक्त एक्साइज कार्यालय में आर.टी.आई. की अपील की थी। उन्होंने बताया कि विभाग ने मसाज केंद्र के संचालक को 9.53 लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।

Vijay