फर्जी बैंक गारंटियों से काम हथियाने वाले ठेकेदार को 7 साल की सजा

Wednesday, Feb 27, 2019 - 09:58 PM (IST)

चम्बा: 53 लाख रुपए की फर्जी बैंक गारंटियों के सहारे लोक निर्माण विभाग से 1,99,30,722 रुपए का सड़क निर्माण कार्य प्राप्त करने में सफल रहे ठेकेदार के खिलाफ अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा व 40,000 रुपए का जुर्माना भरने तथा लोक निर्माण विभाग मंडल भरमौर को  पहुंचे नुक्सान के लिए 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का आदेश सुनाया। अभय मंडयाल की अदालत ने बुधवार को 9 वर्ष पूर्व दर्ज हुए मामले पर यह निर्णय सुनाया।

यह है मामला

जानकारी के अनुसार 15 मार्च, 2007 को दोषी ठेकेदार अरविंद शर्मा पुत्र डी.पी. शर्मा निवासी मोहल्ला हरदासपुर चम्बा ने लोक निर्माण मंडल भरमौर के दायरे में आने वाली 1,99,30,722 रुपए की लागत से निर्माणाधीन सड़क डल्ली से साहन के कार्य को टैंडर प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने नाम करने में सफलता हासिल की। इस निविदा प्रक्रिया के तहत उक्त ठेकेदार ने पंजाब नैशनल बैंक भंजराड़ू की 30 लाख रुपए की बैंक गारंटी लगाई थी, जिसमें से उसने बाद में 29 लाख 40 हजार रुपए काम के लिए निकाल लिए। इसके अलावा उक्त ठेकेदार ने पी.एन.बी. भंजराड़ू की 27 लाख व स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चम्बा की 26 लाख रुपए की बैंक गारंटी विभाग को दी।

बैंकों ने जारी नहीं की थी गारंटियां

जब इस मामले की जांच विभाग द्वारा की गई तो उक्त ठेकेदार ने विभाग के पास जो बैंक गारंटियां जमा करवाई थीं उनके बैंकों द्वारा जारी न किए जाने की बात सामने आई। इस पर जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पाया गया कि उक्त ठेकेदार ने फर्जी बैंक गारंटियों का सहारा लेकर इस सड़क निर्माण कार्य को प्राप्त किया।

6 फरवरी, 2010 को दर्ज हुआ था मामला

पुलिस ने 6 फरवरी, 2010 को मामले की जांच के आधार पर पुलिस थाना चम्बा में ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज बनाकर गुमराह करने के चलते भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह मामला अदालत में विचाराधीन था, जिस पर बुधवार को अदालत उक्त फैसला सुनाया।  

 

Vijay