पूर्व प्रधान व पंचायत सचिव ने की यह धोखाधड़ी, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

Thursday, Aug 31, 2017 - 12:48 AM (IST)

पालमपुर: कथित धोखाधड़ी को लेकर पूर्व प्रधान व तत्कालीन पंचायत सचिव को सजा सुनाई गई है। ए.सी.जे.एम. न्यायालय पालमपुर ने इस मामले में पूर्व प्रधान व पंचायत सचिव को 2 वर्ष की कैद तथा कुल 4 हजार रुपए जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं। मामला वर्ष 2006 का है। ग्राम पंचायत बिंद्रावन के तत्कालीन वार्ड पंच गोपाल नाग ने प्रवर्तन विभाग को शिकायत दर्ज करवाई थी कि 16 सितम्बर, 2003 को पंचायत सचिव द्वारा 10 हजार की धनराशि पंचायत के खाते से निकाली गई परंतु इसे किसी भी कार्य पर उपयोग में नहीं लाया गया।

तत्कालीन वार्ड पंच के शिकायत पत्र दर्ज हुआ मामला
तत्कालीन वार्ड पंच के शिकायत पत्र पर जांच के बाद  4 जनवरी, 2006 को आई.पी.सी. की धारा 420, 467, 471 तथा 120 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी गौरव केशव ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाया है जिसके अंतर्गत तत्कालीन प्रधान कुसुम व तत्कालीन सचिव विनोद को 2 वर्ष की सजा तथा कुल 4 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश जारी किए हैं।