खाद्य सुरक्षा विभाग ने कसा शिकंजा, नियमों का उलंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Saturday, Sep 28, 2019 - 03:54 PM (IST)

कुल्लू (दिलीप) : अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए अस्थाई मार्किट में खाद्य विक्रेताओं के स्टॉल लगाने के लिए व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और इस वर्ष खाद्य वस्तुओं के व्यापार करने वाले स्टॉल मालिकों को खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

दशहरा उत्सव के दौरान विभिन्न सैक्टरों में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार ढाबे, रेस्ट्रोरेंट, चाईनीज व मिठाई की दुकानों में चैकिंग की जाएगी, जिससे दशहरा के दौरान किसी तरह की कोई जहरीली वस्तु न बिके,जिससे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। विभाग के अधिकारी ने बताया कि मिठाईयों को आर्टीफिशियल कलर का प्रयोग बैन कर दिया है और सभी खाद्य वस्तुओं को ढक कर साफ-सुथरी जगह पर रखना जरूरी है और पानी का प्रयोग करने के लिए पोर्टबल ड्रिकिंग वॉटर का भंडारण साफ सुथरी जगह पर रखें।

उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव में सैक्टर वाईज खाद्य निरीक्षण अधिकारी दशहरा उत्सव के दौरान निरंतर निरीक्षण किया जाएगा ।उन्होंने कहा कि व्हटसअप ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसके माध्यम से किसी भी ऐसी स्थिति या ध्यान में लाया जाएगा जहां पर खाद्य बिक्रेता नियमों का उलंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ तुंरत कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी बवीता टंडन ने बताया कि दशहरा उत्सव में खाद्य पेय स्टॉल लगाने वालों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव में अस्थाई मार्किट में खाद्य पेय पदार्थो को बेचने बाले स्टॉल मालिकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और बिना मेडिकल जांच के बाद व रजिस्ट्रेशन करने के बाद खाद्य पेय पदार्थो को बेचने की अनुमति मिलेगी।

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Simpy Khanna