बिना कागजात के ही जारी कर दी मकान बनाने की पहली किस्त, DC के पास पहुंचा मामला

Tuesday, Aug 07, 2018 - 04:11 PM (IST)

पांवटा साहिब: प्रदेश में गरीबों को अपने आवास निर्माण के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 30 हजार की धनराशि पंचायतों के माध्यम से दिए जाने की योजना लागू है। इसके लिए पात्र व्यक्ति के नाम कम से कम 2 बिस्वा जमीन का होना अनिवार्य है लेकिन पांवटा विकास खंड के अंतर्गत बनैत हल्दवारी पंचायत के गांव डेटार कंडोला के एक व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत बिना भूमि के उसे आवास निर्माण राशि स्वीकृत करने तथा उसकी पहली किस्त जारी करने का मामला सामने आया है। मामले की जांच के लिए जिलाधीश सिरमौर को एक लिखित शिकायत की गई है।

एफिडेविट पर ही पंचायत सचिव ने जारी कर दी धनराशि
इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने डी.सी. सिरमौर को लिखित शिकायत में कहा कि विभाग ने हेम चंद को बिना जमीन के उसका आवास सहायता स्वीकृत कर उसे पहली किस्त 32,500 रुपए जारी भी कर दी है जबकि यह व्यक्ति पंचायत में अपने जमीनी कागज जमा नहीं करवा पाया और उसके स्थान पर एक एफिडेविट दिया है, जिसे पंचायत सचिव द्वारा स्वीकृत करते हुए उसे धनराशि जारी कर दी गई जबकि इस योजना के अंतर्गत किसी भी पात्र व्यक्ति को एफिडेविट पर यह राशि जारी नहीं की जा सकती है।

क्या कहते हैं डी.सी.
डी.सी. सिरमौर ललित जैन ने बताया कि उक्त मामले में जांच की जा रही है यदि शिकायत सही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी और यदि प्रथम किस्त दी गई है, वह वापस ली जाएगी।

Vijay