SDM इंदौरा ने जारी किया फरमान, बाजारों में बिना अनुमति पटाखे बेचे तो होगी कार्रवाई

Wednesday, Oct 09, 2019 - 05:03 PM (IST)

इंदौरा (अजीज): इस बार उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत मेन बाजार इंदौरा, बैरियर चौक इंदौरा, मोहटली बाजार सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर दुकानदार पटाखे इत्यादि विस्फोटक सामग्री नहीं बेच पाएंगे। एसडीएम इंदौरा गौरव महाजन ने विस्फोटक नियम 2008 के सैक्शन 128 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस पर रोक लगा दी है। यही नहीं, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों, गलियों व घरों के साथ लगती दुकानों में भी अनधिकृत रूप से उक्त पदार्थों के क्रय-विक्रय एवं भंडारण को उपमंडलाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों व गांवों में भी पटाखे इत्यादि के भंडारण व बिक्री हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्वानुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने एक आदेश प्रति जारी की है, जिसके अनुसार बिना अनुमति के अथवा प्रतिबंधित स्थानों, दुकानों व परिसर में पटाखों सहित सभी किस्म के विस्फोटक पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी।

वहीं एसडीएम द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक कोई भी दुकानदार, व्यक्ति अथवा एजैंसी त्यौहारी सीजन के दौरान सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों  में पटाखों इत्यादि का भंडारण नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमति के बिना पटाखे इत्यादि अपनी दुकान अथवा परिसर में जमा करने पर नियमों के अंतर्गत  कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यापारी अथवा व्यक्ति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पटाखों के भंडारण के लिए 14 से 25  अक्तूबर, 2019 तक उनके कार्यालय से संपर्क कर अनुमति प्राप्त कर सकता है और उक्त आदेश की पालना न करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा और सारी सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।

Vijay