COVID-19 : बीमारी छिपाने पर शिमला की ये पंचायत दर्ज करेगी FIR, जुर्माना भी वसूला जाएगा
punjabkesari.in Thursday, May 06, 2021 - 05:02 PM (IST)
शिमला (योगराज): शिमला जिला के जुब्बल तहसील के अंतर्गत उत्तराखंड के साथ लगती पंचायत सोलंग में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंचायत स्तर पर आपातकालीन मासिक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान ने की। इसमें पंचायत प्रधान पवन कुमार, जिला परिषद सदस्य कौशल मुंगटा, उपप्रधान मेहर सिंह चौहान व पंचायत सचिव संजीव मेहता विशेष रूप से मौजूद रहे। आपातकालीन बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए पंचायती राज अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग कर अपने स्तर पर कई कड़े फै सले लिए गए।
बिना मास्क व ग्लव्ज के सामान बेचने वाले दुकानदार को होगा जुर्माना
इसमें पंचायत में मौजूद सभी दुकानदारों को बिना मास्क व ग्लव्ज के सामान बेचने पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। बीमारी छिपाने वाले परिवारों के खिलाफ पंचायत स्वयं एफआईआर करेगी। पंचायत उत्तराखंड की सीमा पर होने के कारण बाहर से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का आवश्यक क्वारंटाइन और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी व सभी आशा वर्कर की निगरानी में रहेंगे।
सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य
गांव में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोलंग से बाजार की तरफ जाने वाली रूट की गाडिय़ां कफ्र्यू तक बंद रहेंगी तथा केवल आपातकाल स्थिति पर चलेंगी। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का परिवार 14 दिनों तक आवश्यक क्वारंटाइन पर रहेगा। आंगनबाड़ी व आशा वर्कर अपने क्षेत्र की मेडिकल हिस्ट्री और हालात से लगातार पंचायत को अवगत करवाएंगे।
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