कोर्ट के आदेश पर 2 वर्ष बाद ट्रक चालक के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानिए क्या है मामला

punjabkesari.in Wednesday, Aug 25, 2021 - 10:13 PM (IST)

बिलासपुर (बंशीधर): सड़क दुर्घटना के एक मामले में पंजाब के युवकों ने बिलासपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पंजाब के मोहाली निवासी लखविंद्र सिंह के अनुसार वह 22 जून, 2019 को अपने 4 दोस्तों गुरमीत सिंह, शनिंद्र सिंह, गुरमिंद्र सिंह व मनदीप सिंह के साथ गुरमीत की गाड़ी में मणिकर्ण घूमने गया था। 24 जून को वे लोग मणिकर्ण से वापस घर के लिए रवाना हुए। गाड़ी गुरमीत ही चला रहा था। शाम करीब 6 बजे स्वारघाट से कुछ आगे कैंची मोड़ के पास सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करते हुए गलत दिशा से आया।

गुरमीत ने गाड़ी बचाने का पूरा प्रयास किया लेकिन ट्रक की रफ्तार अधिक होने के कारण झंडूता के रच्छेड़ा का रहने वाला ट्रक चालक मनोज नियंत्रण खो बैठा और ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में चारों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे मामूली चोटें आई थीं। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसने अपने दोस्तों को गाड़ी से निकाला। पुलिस उन्हें नालागढ़ अस्पताल ले गई। वहां से गुरमीत को पीजीआई रैफर कर दिया गया जहां 3-4 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई लेकिन पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक का साथ दिया।

पुलिस ने ट्रक चालक की बजाय गुरप्रीत के खिलाफ ही झूठी एफआईआर दर्ज कर दी थी। इस पर 18 अक्तूबर को एसपी को शिकायत पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6 मार्च, 2020 को आरटीआई से शिकायत पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया। उसमें पता चला कि पुलिस ने मनमर्जी से गलत बयान लिखकर जांच रिपोर्ट बनाई और शिकायत बंद कर दी। चारों तरफ से निराश होने के बाद उसने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अब जाकर ट्रक चालक के खिलाफ  मामला दर्ज किया है। डीएसपी नयनादेवी पूर्ण चंद ने मामले की पुष्टि की है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Recommended News

Related News