पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने वाले 6 दोषियों को 12,000 जुर्माना

Sunday, Apr 28, 2019 - 04:59 PM (IST)

नूरपुर : नूरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नितिन मित्तल की अदालत ने पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने व उनसे गाली-गलौच आदि करने के मामले पर फैसला सुनाते हुए 6 दोषियों को 12 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इस बारे सहायक जिला न्यायवादी नूरपुर तरसेम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस चौकी कंडवाल में आई.पी.सी. की धारा 279, 337 व 304 ए के तहत दर्ज हुए एक मामले में एक ट्राला (नंबर एच.आर. 63ए 4527), जोकि पुलिस चौकी कंडवाल द्वारा कब्जे में लिया हुआ था, को दोषीगण रूप सिंह, सुरिंद्र सिंह, रूप सिंह, राकेश कुमार, बलवीर सिंह व जतिंद्र सिंह ने नुक्सान पहुंचाया और जब उन्हें पुलिस ने ऐसा करने से रोका तो उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ गाली-गलौच किया व उनसे मारपीट करने को उतारू हो गए व पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाई।

इलाके में कानून-व्यवस्था व शांति बनाए रखने में बाधा उत्पन्न की। इस बारे पुलिस ने इन दोषियों के खिलाफ 25 अगस्त, 2008 को आई.पी.सी. की धारा 186 व 189 के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले की नूरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नितिन मित्तल की अदालत में सुनवाई करते हुए प्रत्येक दोषी को आई.पी.सी. की धारा 186 के तहत 500 रुपए जुर्माना व धारा 189 के तहत 1500 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। न्यायालय में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी तरसेम कुमार ने की।
 

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