न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, नोटबंदी के दौरान हुआ था ये Fraud

Sunday, Aug 19, 2018 - 06:59 PM (IST)

बिलासपुर: थाना सदर में न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर शाखा के मैनेजर की शिकायत पर थाना सदर को धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार नोटबंदी के दौरान इस शाखा ने आर.बी.आई. चंडीगढ़ में पुरानी करंसी के 3 अरब, 25 करोड़, 48 लाख, 57 हजार 500 रुपए मूल्य के नोट जमा करवाने के लिए भेजे थे लेकिन जब इस करंसी की छंटाई की गई तो जमा करवाई गई राशि में 88,000 रुपए कम पाए गए। इतना ही नहीं, जमा हुई राशि में 50,000 रुपए की राशि के नोट जाली पाए गए।

2 गाड़ियों में चंडीगढ़ भेजे थे रुपए
बैंक के अधिवक्ता विपुलेश हांडा ने बताया कि 500 व 1,000 रुपए के पुराने नोटों की इस राशि को 7 जून, 2017 को आर.बी.आई. चंडीगढ़ में जमा करवाने के लिए 67 बॉक्स में सील करके 2 गाडिय़ों में भेजा गया था तथा इन गाड़ियों में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आर.बी.आई. ने इस राशि की गणना 16 से 21 जून तक की तथा इस दौरान 88,000 रुपए की राशि कम पाई व 50,000 रुपए के नोट जाली पाए। उन्होंने बताया कि आर.बी.आई. प्रबंधन ने इस बाबत बैंक को सूचित किया तथा 1 लाख, 38 हजार रुपए जमा करवाने के निर्देश दिए। इस पर बैंक प्रबंधन ने अपने वेतन से इस राशि को आर.बी.आई. में जमा करवा दिया तथा इस बाबत उच्चाधिकारियों को सूचित किया।

पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई
उन्होंने बताया कि इस बाबत थाना सदर के प्रभारी को बैंक प्रबंधन की ओर से 30 अगस्त, 2017 को मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर इस बारे में 6 सितम्बर, 2017 को तत्कालीन एस.पी. बिलासपुर से मामले को लेकर बात की गई तथा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। इस पर पुलिस ने 4 नवम्बर, 2017 को बैंक के कुछ अधिकारियों के बयान लेकर मामला बंद कर दिया। इस पर न्यायालय में याचिका दायर की गई और न्यायालय ने पुलिस को धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।

Vijay