चर्चित बाबा ने नहीं बताया असली पता व नाम, न्यायिक हिरासत में भेजा

Tuesday, Jun 06, 2017 - 11:24 PM (IST)

सोलन: रुड़ा मंदिर के संचालक व चर्चित बाबा अमर देव को सी.आई.डी. ने मंगलवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रुड़ा में बाबा व ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट के मामले में जांच कर रही सी.आई.डी. को बाबा अपना असली नाम व मूल पता नहीं बता रहा है। बाबा की पिछली जिंदगी को लेकर सी.आई.डी. उससे लगातार पूछताछ कर रही है। सी.आई.डी. ने बाबा को कोर्ट में पेश करने से पूर्व हरियाणा में दबिश दी थी। वहां से बरामद साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए, जिसके बाद अदालत ने उक्त फैसला सुनाया। 

गुरु के बयान से मेल नहीं खा रही बाबा की जन्मतिथि
सी.आई.डी. ने हरियाणा में जाकर बाबा अमरदेव के गुरु महंत गोवर्धन दास से जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने बाबा अमरदेव को पालने की बात मानी है। उन्होंने सी.आई.डी. को जानकारी दी है कि वर्ष 1992 में बाबा अमरदेव करीब चार से साढ़े चार साल की उम्र में उन्हें मिला था। इसके बाद वर्ष 2012 तक वह उनके साथ ही रहा तथा सभी तरह की दीक्षा हासिल करने के बाद वह हिमाचल का रुख कर गया। सी.आई.डी. को इस दौरान बाबा का एक आधार कार्ड भी मिला है, जिसमें उसकी जन्मतिथि वर्ष 1991 दर्शाई गई है जोकि उसके गुरु के बयान से मेल नहीं खा रही है।  

देश के अन्य राज्यों में जा सकती है सी.आई.डी.
हरियाणा से लौटने के बाद सी.आई.डी. बाबा की पहचान को लेकर आए नए मोड़ के बाद अब देश के कुछ अन्य राज्यों की ओर भी रुख कर रही है ताकि वह बाबा को लेकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सके। सी.आई.डी. के एस.एच.ओ. वीरेंद्र चौहान ने बताया कि बाबा अमर देव को 14 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले की छानबीन जारी है।