आबकारी विभाग ने पकड़ा बीड़ी की बोरियों से भरा ट्रक, 37.95 लाख रुपए जुर्माना वसूला

Sunday, Apr 18, 2021 - 05:52 PM (IST)

घुमारवीं (कुलवंत): घुमारवीं व बिलासपुर की राज्य कर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने जीएसटी एक्ट के तहत 37 लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है। जानकारी के अनुसार राज्य कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं के सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कायथ, सहायक राज्य कर व आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता और उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय बिलासपुर में कार्यरत सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी कुमारी प्रोमीला शर्मा व शुभम शर्मा (प्रशिक्षु सहायक राज्य कर एवं आबकारी) की टीम ने बरमाणा में रोड चैकिंग व ई-वे बिल की वैरीफिकेशन के लिए नाकाबंदी की हुई थी।

इस दौरान एक ट्रक को रोक कर सामान के बिल पर्चे व ई-वे बिल पेश करने को कहा तो ट्रक चालक ने एक बिल पेश किया जिसमें बीड़ी की कीमत 4,20,864 रुपए दर्शाई गई थी। बिल मुताबिक ट्रक में 274 बैग बीड़ी के लद्दे दिखाए गए थे और कीमत 60 रुपए प्रति बैग दर्शाई गई थी। यह ट्रक भक्ति नगर जलपायेगुरी पश्चिम बंगाल से मंडी हिमाचल प्रदेश जा रहा था। ट्रक चालक सामान का ई-वे बिल पेश नहीं कर पाया। जांच के दौरान जब ट्रक चालक से कोई अन्य बिल या कागज बारे जानकारी लेनी चाही तो उसका एक साथी मौके पर से भाग निकला।

इसके बाद छानबीन हेतु ट्रक को उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बिलासपुर के कार्यालय के बाहर खड़ा किया गया। चालक की मौजूदगी में गाड़ी में लद्दी बीड़ी की बोरियों की गिनती की गई। गिनती करने पर गाड़ी में 390 बोरियां पाई गईं। छानबीन के उपरांत 17170 रुपए प्रति बैग मानकर कुल कीमत 66,96,428 रुपए आंकी गई। इसके ऊपर 28 प्रतिशत टैक्स व इतना ही जुर्माना लगाया गया।

टैक्स व जुर्माने की राशि 37,50,000 रुपए व बीड़ी पर सीजीसीआर 45 हजार रुपए गत दिवस जमा करवाया गया। बीड़ी सप्लायर हिमाचल प्रदेश में जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं है अत: कर व जुर्माने की राशि अस्थायी पंजीकरण देकर वसूल की गई। उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला बिलासपुर मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि इस तरह का अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा।

Content Writer

Vijay