Bilaspur: चैत्र नवरात्रों के दौरान नयनादेवी में बैन रहेगी मालवाहक वाहनों की एंट्री, डीसी ने जारी किए आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Mar 26, 2025 - 05:00 PM (IST)

बिलासपुर (बंशीधर): प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्रीनयनादेवी जी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले का आयोजन 30 मार्च से 7 अप्रैल तक किया जाएगा। मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा यातायात प्रबंधन को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार मेले की अवधि के दौरान टोबा से श्रीनयनादेवी जी तक सड़क मार्ग पर केवल बसों और छोटे यात्री वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। भारी वाहनों जैसे ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर और टैम्पो इत्यादि की इस मार्ग पर आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इस निर्णय का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात को व्यवस्थित बनाए रखना है।
आदेशों में ये भी कहा गया है कि यदि कोई ट्रक, ट्रैक्टर या टैम्पो सवारियों से भरा हुआ पाया जाता है तो ऐसे वाहनों को हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित गरामोड़ा और ग्वालथाई में ही रोक दिया जाएगा। इन स्थानों से आगे श्रद्धालु केवल बसों और टैक्सियों जैसे यात्री वाहनों के माध्यम से ही श्रीनयनादेवी जी की ओर जा सकेंगे। आबिद हुसैन सादिक ने कहा है कि ये आदेश श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या असुविधा से बचा जा सके।
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