हिमाचल में प्राइवेट अस्पताल से लेकर होटल-मॉल और कोचिंग सैंटरों की बिजली हुई महंगी, 1 रुपए प्रति यूनिट लगेगा सैस

punjabkesari.in Friday, May 15, 2026 - 07:49 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग ने प्रदेश में राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार प्रदेश की 10 प्रमुख व्यावसायिक श्रेणियों को अब बिजली बिल के साथ अतिरिक्त उपकर (सैस) चुकाना होगा। सरकार ने हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) एक्ट, 2009 की धारा 3-बी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई श्रेणियों को दायरे में शामिल किया है। अब निम्नलिखित क्षेत्रों को 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से उपकर देना होगा। इनमें बिजनैस हाऊस, प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट अस्पताल पैट्रोल पंप, होटल और मॉल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट रिसर्च संस्थान, प्राइवेट कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लैक्स शामिल हैं। 

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को इन निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं से उपकर वसूलने के आदेश दे दिए गए हैं। होटल और निजी अस्पतालों पर अतिरिक्त भार पड़ने से रूम रैंट और इलाज के खर्चों में बढ़ौतरी की संभावना जताई जा रही है। प्राइवेट कोचिंग सैंटर और सिनेमाघरों (मल्टीप्लैक्स) में भी संचालन लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। यह आदेश सचिव (एमपीपी एवं पावर) राकेश कंवर द्वारा जारी किया गया है। आने वाले दिनों में व्यावसायिक संगठनों की इस पर प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा।

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Content Writer

Vijay

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