अब बिजली बोर्ड को छोटे प्रोजैक्टों से खरीदनी होगी बिजली, पढ़ें पूरी खबर

Friday, Nov 24, 2017 - 10:08 AM (IST)

शिमला : छोटे पावर प्रोजैक्टों से बिजली की खरीद के लिए नए मापदंड बनेंगे। इसके तहत इन प्रोजैक्टों से बिजली की खरीद बिजली बोर्ड की तरफ से की जाएगी। इसमें शून्य से 25 मैगावाट तक के पावर प्रोजैक्ट आएंगे। बिजली खरीद के नए मापदंड अक्तूबर, 2017 से लागू माने जाएंगे। नए मापदंड हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (रिनीवल एनर्जी सोर्सिज एंड टर्म एंड कंडीशन्स फॉर टैरिफ डिटरमीनेशन) विनियम, 2012 मापदंड के अनुरूप तय होंगे। पहले यह मापदंड अगस्त, 2017 की अवधि तक थे जिसे अब अक्तूबर, 2017 से प्रभावी माना जाएगा।

रिनिवल एनर्जी प्रोजैक्ट 18 के तहत तय हों
नए मापदंड के अनुसार पवन ऊर्जा प्रोजैक्ट अवधि 25 वर्ष, बायोमास पावर प्रोजैक्ट, गैर-जीवाश्म, ईंधन आधारित प्रोजैक्ट अवधि 20 वर्ष, एस.एच.पी. अवधि 40 वर्ष, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोजैक्ट 20 वर्ष, सोलर/ताप प्रोजैक्ट अवधि 25 साल तथा अन्य तरह के रिनिवल एनर्जी प्रोजैक्ट विनियम 18 के तहत तय होंगे। 
हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके आधार पर नए मापदंड निर्धारित होंगे।

किस मापदंड पर तय होगी बिजली खरीद
बिजली की खरीद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इसके तहत जो प्रोजैक्ट 100 किलोवाट से 2 मैगावाट के बीच आते हैं, उनसे 880 रुपए प्रति मैगावाट के अनुसार तय होगी। इसी तरह 2 मैगावाट से 5 मैगावाट के लिए 850 रुपए प्रति मैगावाट तथा 5 मैगावाट से 24 मैगावाट के लिए 800 रुपए लाख प्रति मैगावाट तय किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य स्तर पर मिलने वाले अनुदान को विनियम 22 के तहत समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा वार्षिक संचालन एवं मुरम्मत कार्य के लिए मापदंड तय किए गए हैं।