विद्युत बोर्ड के 4 कर्मचारियों को 2 साल की कैद

Friday, Jan 20, 2017 - 11:28 PM (IST)

धर्मशाला: बिजली विभाग के पोलों पर कागजों में ही पेंट करने वाले ठेकेदारों का साथ देने पर 4 सरकारी कर्मचारियों सहित 2 अन्य लोगों को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपियों को 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। यह सजा विशेष न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने शुक्रवार को सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायावादी विजीलैंस विभाग आर.डी. चौधरी ने बताया कि वर्ष 2004 में विद्युत विभाग द्वारा संजीव तथा यशपाल नामक ठेकेदार को विद्युत के पोलों पर पेंट करने का ठेका दिया गया था। इस दौरान उक्त लोगों ने कुछ पोलों पर पेंट करके अन्य को छोड़ कर कागजों में इस कार्य को पूरा दर्शा दिया। घोटाले को अमलीजामा पहनाने में विद्युत विभाग में कार्यरत संतोष, मनोज, नरेश कटोच तथा बिहारी लाल ने उनका साथ दिया। इस संदर्भ में जब विभाग के ऑडिट ऑफिसर के.के. कुठियाल को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उक्त मामले की जांच विजीलैंस को दी।

इन धाराओं के तहत सुनाई सजा
अदालत द्वारा सरकारी कर्मचारियों को धारा 467, 468, 471, आई.पी.सी. की धारा 120 बी, 13 (2) तथा करप्शन एक्ट के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन्हें 5 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। इसके अलावा उक्त कर्मचारियों को एच.पी.एस.सी.पी. एक्ट के तहत धारा 4, 5 व 6 के तहत 1 साल की सजा तथा 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा, वहीं उक्त कार्य को करने वाले ठेकेदारों संजीव व यशपाल को 467, 468, 471 व आई.पी.सी. की धारा 120 बी के तहत 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।