''बाल मजदूरी रोकने को श्रम विभाग उठाए प्रभावी कदम''

Saturday, Jan 19, 2019 - 12:11 PM (IST)

चम्बा : 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी करवाना बालश्रम कानून के दायरे में आता है लेकिन अफसोस की बात है कि जिला चम्बा के होटलों, ढाबों व घरों में श्रम कानून को दरकिनार करके छोटे बच्चों से मजदूरी करवाते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में संबंधित विभाग इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए ताकि बच्चों के बचपने को बचाया जा सके। शुक्रवार को बचत भवन में चाइल्ड लाइन चम्बा द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक कपिल शर्मा ने कही।

उन्होंने कहा कि यह भी देखने में आया है कि कई जल विद्युत परियोजनाओं में छोटे-छोटे बच्चों से भारी भरकम व सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर कार्य करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला चम्बा में बाल-विवाह के कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन अफसोस की बात है कि यह सामाजिक बुराई रुकने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि अब जिला में इस प्रकार के मामले सामने नहीं आएंगे तो कुछ ही दिनों बाद एक ओर बाल-विवाह का नया मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि चाइल्ड लाइन ने यह भी पाया है कि कई जनहितकारी योजनाओं के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से पात्र लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।

उन्होंने इस शिविर में मौजूद संबंधित विभागों से आग्रह किया कि वे सब उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में उचित कदम उठाएं ताकि सामाजिक बुराई बाल-विवाह के साथ बाल मजदूरी को पूरी तरह से रोका जा सके। इस शिविर में डी.पी.ओ. सत्यपाल वर्मा, श्रम निरीक्षक एस.आर.वर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय चम्बा के प्रधानाचार्य विकास महाजन, हैल्थ एजुकेटर निर्मला ठाकुर व डी.सी.पी.यू. से माला शर्मा तो पुलिस विभाग से सुनीता शामिल रही। इस शिविर में चम्बा खंड के दायरे में आने वाली पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, अध्यापकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा वर्करों ने भी भाग लिया।
 

kirti