बिना लाइसैंस बेच रहा था दवाइयां, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Friday, Jun 09, 2017 - 05:17 PM (IST)

चम्बा: बिना किसी ड्रग लाइसैंस प्राप्त किए दवाइयों को बेचने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की एवज में अपराधी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। शुक्रवार को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उक्त मामले से संबन्धित सभी साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला सुनाया है। ड्रग इंस्पैक्टर चम्बा नरेंद्र ठाकुर ने मामले की पैरवी की।

4 वर्ष पहले पकड़ा गया था अरोपी
उन्होंने बताया कि करीब 4 वर्ष पूर्व परमेश कुमार पुत्र बहमी राम निवासी गांव मैहला को गैर-कानूनी ढंग से अंग्रेजी दवाइयां बेचते हुए धरा गया था। उक्त व्यक्ति से अंग्रेजी दवाइयों को बेचने के लिए ड्रग लाइसैंस लेने बारे पूछताछ की गई तो पता चला कि उक्त व्यक्ति बिना ड्रग लाइसैंस के ही इस कार्य को लंबे समय से अंजाम दे रहा है। इस पर विभाग की टीम ने परमेश कुमार के खिलाफ ड्रग एवं कोस्मैटिक एक्ट 1940 की धारा 18 सी. के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया जहां उक्त दोषी को सजा सुनाई गई।