बिना लाइसैंस दवाइयां बेचना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Thursday, Sep 14, 2017 - 11:59 PM (IST)

चम्बा: अवैध ढंग से दवाइयां बेचने वाले एक आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में यह साफ कहा कि अगर जुर्माना राशि नहीं भरी जाती है तो इस सूरत में दोषी व्यक्ति को 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल चम्बा की अदालत ने वीरवार को यह फैसला सुनाया। इस बारे जानकारी देते हुए जिला दवा निरीक्षक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि चम्बा-भरमौर मार्ग पर राख में दवाइयां बेचने वाले जोगिंद्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी गुरदासपुर पंजाब की दुकान पर जब छापा मारा था तो वह मौके पर ऐसे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिससे यह पुख्ता हो सके की वह दवाई विक्रेता के रूप में कानूनी तौर पर वैध है। 

बिना ड्रग लाइसैंस के बेच रहा था दवाइयां
इस पर विभाग ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जांच प्रक्रिया को पूरा किया। जांच में पाया गया कि उक्त व्यक्ति राख में बिना ड्रग लाइसैंस प्राप्त किए ही कार्य को अंजाम दे रहा था। इसी के चलते उक्त व्यक्ति के खिलाफ 18 सी ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट 1940 के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तथा सभी तथ्यों व जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उक्त दवाई विक्रेता को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।