कोविड-19 के मामलों के बीच जिला प्रशासन सख्त, शादी समेत हर आयोजन की लेनी होगी परमिशन

punjabkesari.in Thursday, Dec 03, 2020 - 03:30 PM (IST)

ऊना (अमित शर्मा) : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों के लगातार बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सख्ती के दायरे को और भी बढ़ा दिया है। इससे पहले किसी भी सामाजिक आयोजन के लिए प्रशासन को महज सूचित करने के फरमान जारी किए गए थे वहीं अब प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेने का प्रावधान कर दिया। इतना ही नहीं सभी आयोजनों पर नजर रखने के लिए उपमंडल स्तर पर तहसीलदार के नेतृत्व में फ्लाइंग स्क्वायड का भी गठन किया गया है। दिसंबर माह में शादियों के भारी सीजन के चलते प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। वही हर शादी में आने वाले मेहमानों की सूची भी आयोजन कर्ता को उनके फोन नंबर के साथ तैयार करनी होगी। जिसे जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। वही जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शादी समारोह में शामिल हुए सभी लोगों के कोविड-19 टेस्ट भी किए जाएंगे। वही नियमों के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस एक्ट के तहत आयोजन कर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी रणनीति तैयार कर ली गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए तमाम नए आदेशों की मॉनिटरिंग वीरवार से ही लागू कर दी गई है। 

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए शादी समारोह जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए प्रतिभागियों की संख्या 50 तक निर्धारित कर दी गई है। किसी भी आयोजन से पूर्व आयोजन कर्ता को इसके लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति आयोजन करने पर आयोजनकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ऐसे मामलों की पकड़ के लिए उपमंडल स्तर पर तहसीलदार के नेतृत्व में उड़न दस्तों का गठन कर दिया गया है। वीरवार से यह उड़न दस्ते फील्ड में जाकर ऐसे आयोजनों की जांच पड़ताल में भी जुट गए हैं। इससे पहले शादी समारोह में भोजन बनाने वाले कैटरिंग स्टाफ के सदस्यों की 96 घंटे पहले कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से होने के आदेश जारी किए गए थे। 

वही अभी शादी समारोह में भाग ले रहे 50 लोगों की लिस्ट उनके फोन नंबर के साथ भी मेंटेन करना जरूरी होगा। यह लिस्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी। जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सभी 50 लोगों के कोविड-19 के टेस्ट करने के लिए अधिकृत होंगे। दिसंबर माह में शादियों के भारी सीजन को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा यह कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनकी पालना के लिए पुलिस आलाधिकारियों ने सभी थाना चौकियों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए है। एएसपी ऊना ने बताया कि पुलिस टीमें आयोजन स्थल पर जाकर नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी।
 


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prashant sharma

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