गंदगी फैलाने वाले पर होगा 5,000 तक जुर्माना, नगर परिषद सोलन ने जारी किए दिशा-निर्देश

Tuesday, Apr 02, 2019 - 01:31 PM (IST)

सोलन (रवीन्द्र): सोलन शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब नगर परिषद सख्ती से पेश आएगी। गंदगी फैलाने वालों पर 5,000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा, साथ ही उनके भी चालान किए जाएंगे जो नगर परिषद के कर्मचारियों को सूखा और गीला कचरा अलग-अलग नहीं देंगे। इसके लिए नगर परिषद ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गौर हो कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर सोलन शहर में सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनके तहत डोर टू डोर गारबेज कलैक्शन योजना मार्च महीने से शुरू कर दी गई है। अब शहर के सभी वार्डों में नप के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र किया जा रहा है। अब घरों से सूखा और गीला कचरा अलग-अलग ही लिया जाएगा। 

पहले चरण में सोलन शहर के 1 और 6 वार्डों में यह योजना शुरू की गई थी लेकिन 29 मार्च के बाद यह योजना शहर के सभी 15 वार्डों में शुरू की गई है। इसके तहत सोलन के मालरोड को तो कूड़ादान मुक्त कर दिया गया है और आने वाले दिनों में पूरे शहर को कूड़ादान मुक्त किया जाएगा। जो लोग नगर परिषद के कर्मचारियों को कूड़ा नहीं देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी व उनके चालान किए जाएंगे। यही नहीं, जो लोग खुले में गंदगी फैंकते पाए जाएंगे, उन्हें इसके लिए 500 से 5,000 रुपए तक जुर्माना भुगतना होगा। घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड में करीब 5 से 7 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी निश्चित समय पर लोगों के घरों से कचरा एकत्रित करते हैं। यह कचरा गीला और सूखा अलग-अलग लिया जा रहा है। यही नहीं, लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। यही कर्मचारी हर महीने कूड़ा उठाने के लिए लगाया शुल्क भी एकत्रित करेंगे।

शिमला भेजा जा रहा सोलन का कूड़ा

नगर परिषद सोलन से निकलने वाला बायो डीग्रेडेबल कूड़ा नगर निगम शिमला को भेजा जा रहा है। इसके अलावा ऐसा कचरा जो बायो डीग्रेडेबल नहीं है, उसका सलोगड़ा में ही निपटान किया जा रहा है।

 

Ekta