हत्या के आरोपी को उम्रकैद व जुर्माना

Monday, Sep 09, 2019 - 09:27 PM (IST)

धर्मशाला, (नरेश): दारू पीने पर किसी बात को हुए झगड़े के बाद सीढिय़ों से धक्का देकर हत्या करने के दोषी को ए.डी.जे. वन पारस डोगरा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी अमन को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पर दोष साबित करने के लिए पुलिस और फोरैंसिक लैब धर्मशाला की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों व पेश किए गए गवाहों ने अहम भूमिका निभाई। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी भुवनेश ने की। वहीं जिला न्यायवादी धर्मशाला राजेश वर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 में पुलिस चौकी योल में धारा-302 के तहत अमन राणा निवासी टंग पर मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी में दर्ज मामले के अनुसार अमन राणा ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ शराब का सेवन किया था। इस दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा होने के बाद वह घर वापस जा रहा था कि रास्ते में रमेश चंद पुत्र दुलो राम निवासी टंग नरवाणा तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के साथ किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया।

रमेश को सीढिय़ों से धक्का दिया था

इस झगड़े के दौरान अमन ने रमेश को सीढिय़ों से धक्का दे दिया, जिसके चलते वह सीढिय़ों से नीचे गिर गया। इसकी सूचना मिलने के बाद रमेश के परिजन उसे राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज टांडा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शक के आधार पर अमन राणा पुत्र वरयाम सिंह राणा निवासी टंग को गिरफ्तार किया गया, जिसने बाद में कबूल किया कि उसने रमेश को सीढिय़ों से धक्का दिया था। इसके बाद पुलिस ने वारदात के दौरान अमन के पहने कपड़ों को भी बरामद किया, जिसमें मृतक रमेश का खून लगा हुआ था, जिसकी पुष्टि राज्य फोरैंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा की रिपोर्ट से साबित हुई।

मामले में 35 गवाह पेश किए गए

इसके अलावा वारदात से आर.एफ.एस.एल. धर्मशाला की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए थे। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 35 गवाह पेश किए गए। गवाहों और पुलिस व फोरैंसिक लैब धर्मशाला की टीम की ओर से जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया, जिसके चलते अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 पारस डोगरा की अदालत ने अमन राणा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Kuldeep