आज से मनरेगा व अन्य निर्माण कार्यों में सशर्त छूट

punjabkesari.in Monday, Apr 20, 2020 - 09:16 PM (IST)

धर्मशाला (तनुज): जिला कांगड़ा में मंगलवार से मनरेगा तथा अन्य निर्माण कार्यांे को सशर्त छूट मिलेगी। जिला प्रशासन ने लॉकडाऊन के दूसरे चरण में मनरेगा के निर्माण कार्यों, सड़क, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों तथा निजी स्तर पर निर्माण कार्यों को करने के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिला में ई-कॉमर्स के तहत फूड आइटम, बेबी प्रोडक्ट व मैडीकल उपकरणों की डिलीवरी सेवा भी आरंभ होगी। साथ ही आईटी रिपेयर की दुकानें भी बुक स्टोर की तर्ज पर ही सप्ताह में सोमवार और वीरवार को सुबह 8 से 11 बजे तक खोली जाएंगी।  कुरियर सेवाओं तथा इंश्योरैंस सेवाओं में भी छूट दी गई है। जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला में मंगलवार से कुछ कार्यांे को आरंभ करने के लिए सशर्त छूट प्रदान की है। हालांकि इन कार्यांे के दौरान भी सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा। विभिन्न विभागों में निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए अनुपालना अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। अनुपालना अधिकारियों को कार्य आरंभ करने से पहले इंसीडैंट कमांडर संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक है।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर ही छूट

इसमें गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर ही छूट के लिए निर्धारित कार्यों के लिए ही अनुमति देने का प्रावधान किया गया है और उसी आधार पर इंसीडैंट कमांडर को अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। इसमें निर्माण कार्यों के लिए भी कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें साइट के नजदीक ही लेबर उपलब्ध हो तथा उनकी कोई ट्रैबल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि  कफ्र्यू में ढील का समय पहले की तरह ही सुबह 8 से 11 बजे तक का रहेगा। आम नागरिक इस समय के दौरान ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं। किसी भी स्थल पर 4 से ज्यादा व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी।

पोल्ट्री, मीट व मछली की दुकानें खुलेंगी

आवश्यक खाद्य वस्तुओं, सब्जियों, मैडीकल स्टोर, कीटनाशक दवाइयों, सस्ते राशन की दुकानों के साथ-साथ अब पोल्ट्री, मीट, मछली, पशु आहार की दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही स्वरोजगार से जुड़े इलैक्ट्रीशियन, पलंबर तथा मिस्त्री इस अवधि के दौरान कार्य कर सकेंगे।

बैल्डिंग, वाहन तथा कृषि उपकरणों की मुरम्मत की दुकानें भी खुलेंगी


डीसी कांगड़ा ने कहा कि लॉकडाऊन में सशर्त दी गई छूट में विभिन्न उपकरणों के मुरम्मत की दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया है। इसमें कांगड़ा जिला में ऑटो, ट्रक, ट्रैक्टर, बैल्डिंग तथा कृषि उपकरणों की मुरम्मत की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। 

दुकानों, बैंकों में दूरी नहीं बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई

डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कफ्र्यू में ढील के दौरान दुकानों तथा बैंकों के बाहर नियमित तौर पर दुकानों तथा बैंकों के बाहर सामाजिक दूरी के आदेशों को लेकर उठाए गए कदमों का निरीक्षण किया जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई भी दुकान तथा बैंक प्रबंधन इस नियम की पालना नहीं करता है तो उसको तुरंत प्रभाव से लॉकडाऊन की अवधि तक बंद रखा जाएगा।

फसलों की कटाई कार्य में प्रोटोकॉल की करें अनुपालना

डीसी ने कहा कि कांगड़ा जिला में फसलों की कटाई की समय सीमा में किसानों को छूट प्रदान की गई है। अब किसान सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे फसलों की कटाई कर सकेंगे। डीसी ने कहा कि फसल कटाई तथा गहाई का कार्य की पूरी तरह से निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की अवहेलना न हो सके।

ईंट-भट्ठे खुलेंगे पर लेबर बाहर से लाने की इजाजत नहीं

डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि ईंट के भट्ठे भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें शर्त निर्धारित की गई है कि ईंट-भट्ठे की साइट पर उपस्थित मजदूर ही कार्य करेंगे, बाहरी क्षेत्रों से लेबर लाने पर पूर्ण पाबंदी है। इंश्योरैंस कंपनियों तथा कुरियर सेवाओं को भी खुला रखने के आदेश दिए गए हैं। इसमें कुरियर सेवाओं से संबंधित वाहनों के लिए अनुमति लेना जरूरी है। मत्स्य पालन से जुड़े उद्योगों जैसे आहार, प्रंस्करण, पैकेजिंग इत्यादि को भी छूट प्रदान की गई है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत बच्चों, धात्री तथा गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार की होम डिलीवरी 15 दिन में 1 बार करने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई हैै।

कर्मचारियों के प्रतिदिन इंटर स्टेट व इंटर डिस्ट्रिक आवाजाही पर रोक

डीसी कांगड़ा ने कहा कि कफ्र्यू के दौरान कर्मचारियों के लिए भी कुछ नियम हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कर्मचारियों की प्रत्येक दिन इंटर स्टेट तथा इंटर डिस्ट्रिक आवाजाही पर रोक रहेगी। अन्य जिलों या बाहरी जिलों में आपात स्थितियों में जिला दंडाधिकारी के माध्यम से कफ्र्यू पास बनाया जा सकता है।

ये होंगे अनुपालना अधिकारी

डीसी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, आईपीएच, विद्युत, हिमुडा, बीएसएनएल, एडीबी के निर्माण कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिशासी अभियंता अनुपालना अधिकारी होंगे। ईंट-भ_ों के कार्य के लिए डी्रएफएससी, मनरेगा के कार्यों की अनुमति के लिए बीडीओ, नगर निगम के निर्माण कार्यों के लिए कमिश्नर नगर निगम, नगर निकायों के लिए कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पंचायत सचिव, खनन तथा उसकी टांर्सपोटेशन के लिए खनन अधिकारी, उद्योगों से संबंधित अनुमति के लिए मुख्य प्रबंधक उद्योग विभाग, कमर्शियल तथा प्राइवेट प्रबंधन के लिए जिला श्रम अधिकारी को अनुपालना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 


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Kuldeep

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