8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिला 10 साल का कठोर कारावास

Monday, Sep 30, 2019 - 07:52 PM (IST)

धर्मशाला: दुकान से सामान खरीदकर वापस लौट रही 8 साल की बच्ची को बहला-फु सलाकर साथ ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ  दोष सिद्ध होने पर विशेष जज के.के. शर्मा की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 साल अतिरिक्त कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। केस की जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मामला 25 मई, 2017 को बैजनाथ थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत में कहा कि 18 मई को उनकी 8 साल की बेटी गांव की एक दुकान से कॉपी, पैंसिल जैसी स्टेशनरी का सामान खरीदने गई। दुकान से सामान खरीदकर बेटी वापस आ रही थी तो गांव का एक व्यक्ति उससे मिला। उसने उसे बातों-बातों में बहलाया-फु सलाया और ले गया और दुष्कर्म किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए

 घटना के तुरंत बाद तो उनकी बेटी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन 24 मई जो जब वह अपने रिश्तेदार के पास गई तो वहां उसने बताया कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। रिश्तेदार ने जब इसके बारे में पूछा तोपीड़िता ने बात बताई। पीड़िता के मैडीकल और बयानों के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाह पेश किए गए। विशेष जज के.के. शर्मा ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

Kuldeep