नाबालिगा से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Monday, Apr 22, 2024 - 09:34 PM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): नाबालिगा से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही दोषी को 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मामले की पैरवी कर रही जिला न्यायवादी राजरानी ने बताया कि वर्ष 2020 दिसम्बर माह में पुलिस स्टेशन खुंडियां में नाबालिगा के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा था कि सायं करीब 7 बजे पीड़िता घर से बिना बताए चली गई थी तथा रात करीब साढ़े 9 बजे वापस घर आई तो डरी हुई थी और रो रही थी। जब अगली सुबह उसकी मां ने पूछा तो नाबालिगा ने बताया कि उसे रात 7 बजे उसकी गांव में ही रहने वाली सहेली ने फोन करके एक जगह बुलाया था, जोकि उसके घर से करीब 100 मीटर दूरी पर थी।

जब वह वहां पहुंची तो वहां पर उसकी सहेली की बजाय 2 लड़के थे। इनमें से एक विशाल जो कि उसके ही गांव का था, जबकि दूसरा उसका करीबी रिश्तेदार विनोद था। विनोद नाम के लड़के ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान जब पीड़िता ने अपने आप को छुड़ाने और चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने थप्पड़ मार कर मुंह बंद कर दिया। वहीं गलत काम करने के बाद आरोपी विनोद ने धमकी दी कि अगर इस बारे में अपने मां-बाप या किसी को बताया तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आरोपी विनोद कुमार अपराध करने के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था। आरोपी को 10 दिसम्बर 2020 को धर्मशाला में गिरफ्तार किया गया। इस केस में 25 गवाहों को पेश किया गया। वहीं अदालत ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उसे सजा सुनाई।

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Kuldeep