धर्मशाला में 81 हजार मतदाता पहली बार उपचुनाव से चुनेंगे प्रतिनिधि

Sunday, Sep 22, 2019 - 11:19 AM (IST)

धर्मशाला (सौरभ/जिनेश): धर्मशाला उपचुनाव में 21 अक्तूबर को कुल 81,074 मतदाता पहली बार उपचुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब तक हुए 12 विधानसभा चुनावों में सभी चुनाव आम चुनाव के रूप में ही चुने गए। 41,017 पुरुष व 40,057 महिला मतदाता और 848 सर्विस वोटर शामिल हैं। निर्वाचन आयोग उपचुनाव के लिए कुल 89 मतदान केंद्र स्थापित करेगा। इनमें 47 शहरी व 41 ग्रामीण मतदान केंद्र होंगे। एक आक्सलरी मतदान केंद्र भी बनाया जाएगा। साथ ही 2 महिला मतदान केंद्र होंगे जिनमें समूची व्यवस्था महिला कर्मचारी संभालेंगी।  

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। उपचुनाव के लिए 2 सैक्टर मैजिस्ट्रेट व 8 सैक्टर आफिसर तैनात किए जाएंगे। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 20 नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए 23 सितम्बर से 30 सितम्बर तक (सार्वजनिक अवकाश छोड़कर) नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 अक्तूबर को होगी। 3 अक्तूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 

सार्वजनिक स्थलों से हटाए होर्डिंग्स

दोपहर बाद उपचुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों से सरकारी होर्डिंग्स हटा दिए। नगर निगम धर्मशाला के कर्मचारियों ने भी अपनी संपत्तियों व सार्वजनिक स्थलों पर लगे सरकारी योजनाओं के होर्डिंग्स और बैनरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। 

पहली बार इस्तेमाल होगी एम-3 ई.वी.एम.

निर्वाचन आयोग उपचुनाव में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर पहली बार नई एम-3 ई.वी.एम. प्रयोग में लाएगा। नई ई.वी.एम. पूर्व की मशीनों के मुकाबले साइज में थोड़ी छोटी व हल्की हैं। नई मशीनों के संचालन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। 

प्रचार सामग्री की देनी होगी लिखित जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश प्रजापति ने डी.सी. कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव आचार संहिता को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग्स, फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने से पहले निर्वाचन अधिकारी को लिखित जानकारी देनी होगी। निजी संपत्ति पर भी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संपत्ति मालिक से लिखित अनुमति लेनी होगी। बैठक में निर्वाचन तहसीलदार उपेंद्र शुक्ला, ए.डी.एम. मस्तराम, एस.डी.एम. डा. हरीश गज्जू सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।  

Ekta