नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास

Monday, Apr 22, 2019 - 10:19 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): पुलिस थाना इंदौरा के एक क्षेत्र की नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश व जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला जे.के. शर्मा की अदालत नेदोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 6 मास की अतिरिक्त सख्त कैद होगी। इस मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना इंदौरा के तहत पड़ते क्षेत्र में 28 जून, 2017 को सुबह करीब 5.15 बजे 10वीं में पढऩे वाली नाबालिगा लघुशंका करने के लिए घर से बाहर निकली तो बाहरी राज्य का सूरज उर्फ दुम्बा ने नाबालिगा को पीछे से दबोच लिया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ चलने को कहा नहीं तो लड़की का गला काटकर खड्ड में फैंक देगा।

15 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए

 इसके बाद बस में बिठाकर वह उसे किसी क्रशर पर ले गया और वहां पर उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि सूरज ने नाबालिगा को साथ लगते कमरे में बंद कर रखा था और 29 जून को करीब सवा 1 बजे नाबालिगा की माता व 3-4 लोग घटना स्थल पर पहुंचे और उसे सूरज के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद पीड़िता के बयानों पर मुकद्दमा दर्ज हुआ। इस मामले में कोर्ट में कुल 15 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने सूरज को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

Kuldeep