चैक बाऊंस दोषी को 6 माह की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना

Monday, Apr 01, 2019 - 08:04 PM (IST)

धर्मशाला: ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट कोर्ट नंबर-1 धर्मशाला आकांक्षा डोगरा की अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर 6 माह साधारण कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता उपें्रद वर्मा ने बताया कि पी.एन.बी. शाखा टी.सी.वी. डल से दोषी ने 15 जून, 2010 को 50 हजार रुपए का लोन लिया था। समय पर लोन अदा नहीं करने पर उसने बैंक को 20 अगस्त, 2015 में 80 हजार रुपए का चैक दिया जोकि बाऊंस हो गया। इसके बाद 1 अक्तूबर, 2015 को शिकायतकत्र्ता ने न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट कोर्ट नंबर-1 धर्मशाला आकांक्षा डोगरा की अदालत में पहुंचे मामले में आरोपी का दोष सिद्ध होने पर उक्त सजा सुनाई गई है।

Kuldeep