चरस तस्कर को सुनाई 10 साल की कैद

Saturday, Jul 27, 2019 - 10:38 PM (IST)

धर्मशाला, (नरेश): अभियोग साबित होने पर अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की विशेष अदालत ने उपतहसील बालीचौकी के डंडैहली गांव निवासी चतर सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की है।

2 किलो 516 ग्राम चरस बरामद हुई थी

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अप्रैल, 2016 को नगरोटा बगवां थाना पुलिस का दल ए.एस.आई. नरेश कुमार की अगुवाई में गश्त पर था। इस दौरान नया बस अड्डा नगरोटा बगवां में रात करीब पौने 10 बजे एक युवक को संदिग्ध अवस्था में बस स्टैंड के बाईं तरफ खड़े देखा। उस समय दोषी ने अपने हाथ में एक कैरी बैग पकड़ा हुआ था। जब युवक की नजर पुलिस दल पर पड़ी तो घबराकर साथ लगते शौचालय की सीढिय़ों की तरफ चला गया। संदेह होने पर जब पुलिस ने आरोपी के बैग की तलाशी ली तो उसमें से 2 किलो 516 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करअदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने 13 गवाहों के माध्यम से आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

Kuldeep