लॉकअप हत्याकांड मामले में पूर्व IG जैदी को राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुनवाई टली

Tuesday, Oct 23, 2018 - 08:33 PM (IST)

शिमला: सुप्रीम कोर्ट में गुड़िया मामले के आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या को लेकर न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी पूर्व आई.जी. जहूर जैदी की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 नवम्बर तक टल गई। हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा द्वारा दिए फैसले को जैदी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बहुचर्चित गुड़िया मामले में 19 जुलाई, 2017 को आरोपी सूरज की पुलिस लॉकअप में हत्या की गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार सी.बी.आई. ने गुड़िया मर्डर मामले सहित इस मामले में भी एफ.आई.आर. दर्ज कर जांच की थी। जांच के पश्चात तत्कालीन आई.जी. जहूर जैदी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जैदी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिसका सी.बी.आई. ने विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी ऊंची पहुंच रखता है अत: वह सबूतों से छेड़छाड़ व गवाहों को धमका सकता है। सी.बी.आई. ने जैदी के खिलाफ इस मामले में संलिप्ता के पुख्ता सबूत होने की बात भी कही थी।

मामले के रिकॉर्ड को देखने के पश्चात न्यायाधीश संदीप शर्मा ने जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी हत्या के अन्य आरोपी शिमला के पूर्व एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी ने भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है जो 27 फरवरी से लंबित है। इस पर भी सुनवाई 12 नवम्बर के लिए टल गई।

Vijay